भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 | BSA Section 17 in Hindi

Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 17 in Hindi

17. वे कथन, जो उन व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं जिनकी वाद के किसी पक्षकार के विरुद्ध स्थिति या दायित्व साबित करना आवश्यक है, स्वीकृतियां हैं, यदि ऐसे कथन ऐसे व्यक्तियों द्वारा, या उन पर लाए गए वाद में ऐसी स्थिति या दायित्व के संबंध में ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत होते और यदि वे उस समय किए गए हों जबकि उन्हें करने वाला व्यक्ति ऐसी स्थिति ग्रहण किए हुए हैं या ऐसे दायित्व के अधीन हैं। 

ख के लिए भाटक-संग्रह का दायित्व क लेता है। ग द्वारा ख को शोध्य भाटक- संग्रह न करने के लिए क पर ख वाद लाता है। क इस बात का प्रत्याख्यान करता है कि ग से ख को भटक देय था। ग ‌द्वारा यह कथन कि उस पर ख को भाटक देय है स्वीकृति है, और यदि क इस बात से इन्कार करता है कि ग द्वारा ख को भाटक देय था तो वह क के विरुद्ध सुसंगत तथ्य है। 

Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 17 in English

  1. Statements made by persons whose position or liability, it is necessary to prove as against any party to the suit, are admissions, if such statements would be relevant as against such persons in relation to such position or liability in a suit brought by or against them, and if they are made whilst the person making them occupies such position or is subject to such liability.

Illustration

A undertakes to collect rents for B. B sues A for not collecting rent due from C to B. A denies that rent was due from C to B. A statement by C that he owed B rent is an admission, and is a relevant fact as against A, if A denies that C did owe rent to B.

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