Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 166 in Hindi
166. जबकि कोई पक्षकार किसी दस्तावेज को जिसे पेश करने की उसने दूसरे पक्षकार को सूचना दी है. मंगाता है और ऐसा दस्तावेज पेश किया जाता है और उस पक्षकार द्वारा, जिसने उसके पेश करने की मांग की थी, निरीक्षित हो जाता है, तब यदि उसे पेश करने वाला पक्षकार उससे ऐसा करने की अपेक्षा करता है. तो वह उसे साक्ष्य के रूप में देने के लिए आबद्ध होगा ।
Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 166 in English
- When a party calls for a document which he has given the other party notice to produce, and such document is produced and inspected by the party calling for its production, he is bound to give it as evidence if the party producing it requires him to do so.