Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 38 in Hindi
38. वाद या अन्य कार्यवाही का कोई भी पक्षकार यह दर्शित कर सकेगा कि कोई निर्णय, आदेश या डिक्री, जो धारा 34, धारा 35 या धारा 36 के अधीन सुसंगत है और जो प्रतिपक्षी द्वारा साबित की जा चुकी है, ऐसे न्यायालय द्वारा दी गई थी जो उसे देने के लिए अक्षम था या कपट या दुस्संधि द्वारा अभिप्राप्त की गई थी।
Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 38 in English
- Any party to a suit or other proceeding may show that any judgment, order or decree which is relevant under section 34, 35 or 36, and which has been proved by the adverse party, was delivered by a Court not competent to deliver it, or was obtained by fraud or collusion.