Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 68 in Hindi
68. यदि ऐसे किसी अनुप्रमाणक साक्षी का पता न चल सके तो यह साबित करना होगा कि कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी का अनुप्रमाण उसी के हस्तलेख में है, तथा यह कि दस्तावेज का निष्पादन करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर उसी व्यक्ति के हस्तालेख में है।
Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 68 in English
- If no such attesting witness can be found, it must be proved that the attestation
of one attesting witness at least is in his handwriting, and that the signature of the person executing the document is in the handwriting of that person.