भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 96 | BSA Section 96 in Hindi

Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 96 in Hindi

  1. जबकि किसी दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा देखते ही संदिग्धार्थ या त्रुटिपूर्ण है, तब उन तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा, जो उनका अर्थ दर्शित या उसकी त्रुटियों की पूर्ति कर दे ।

दृष्टांत

(क) ख को क ‘एक लाख रुपए या एक लाख पचास हजार रुपए में एक घोड़ा बेचने का लिखित करार करता है। यह दर्शित करने के लिए कि कौन सा मूल्य दिया जाना था साक्ष्य नहीं दिया जा सकता ।

(ख) किसी विलेख में रिक्त स्थान है। उन तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता जो यह दर्शित करते हों कि उनकी किस प्रकार पूर्ति अभिप्रेत थी ।

Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 96 in English

  1. When the language used in a document is, on its face, ambiguous or defective,
    evidence may not be given of facts which would show its meaning or supply its defects.
    Illustrations

(a) A agrees, in writing, to sell a horse to B for “one lakh rupees or one lakh fifty thousand rupees”. Evidence cannot be given to show which price was to be given.
(b) A deed contains blanks. Evidence cannot be given of facts which would show how they were meant to be filled.

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