भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 97 | BSA Section 97 in Hindi

Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 97 in Hindi

  1. जबकि दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा स्वयं स्पष्ट हो और जब वह विद्यमान तों को ठीक-ठीक लागू होती हो, तब यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा कि वह ऐसे तथ्यों को लागू होने के लिए अभिप्रेत नहीं थी ।

दृष्टांत

ख को क “रामपुर में एक सौ बीघे वाली मेरी सम्पदा विलेख द्वारा बेचता है। क के पास रामपुर में एक सौ बीघे वाली एक सम्पदा है। इस तथ्य का साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा कि विक्रयार्थ अभिप्रेत सम्पदा किसी भिन्न स्थान पर स्थित और भिन्न माप की थी।

Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 97 in English

  1. When language used in a document is plain in itself, and when it applies accurately to existing facts, evidence may not be given to show that it was not meant to apply to such facts.
    Illustrations

A sells to B, by deed, “my estate at Rampur containing one hundred bighas”. A has an estate at Rampur containing one hundred bighas. Evidence may not be given of the fact that the estate meant to be sold was one situated at a different place and of a different size.

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