भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 102 | BSA Section 102 in Hindi

Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 102 in Hindi

  1. वे व्यक्ति, जो किसी दस्तावेज के पक्षकार या उनके हित प्रतिनिधि नहीं हैं, ऐसे किन्हीं भी तथ्यों का साक्ष्य दे सकेंगे, जो दस्तावेज के निबन्धनों में फेर-फार करने वाले किसी समकालीन करार को दर्शित करने की प्रवृत्ति रखते हों।

दृष्टांत

क और ख लिखित संविदा करते हैं कि क को कुछ कपास ख बेचेगा जिसके लिए संदाय कपास के परिदान किए जाने पर किया जाएगा। उसी समय वे एक मौखिक करार करते हैं कि क को तीन मास का प्रत्यय दिया जाएगा। क और ख के बीच यह तथ्य दर्शित नहीं किया जा सकता था किन्तु यदि यह ग के हित पर प्रभाव डालता है, तो यह ग द्वारा दर्शित किया जा सकेगा ।

Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 102 in English

  1. Persons who are not parties to a document, or their representatives in interest, may give evidence of any facts tending to show a contemporaneous agreement varying the terms of the document.
    Illustrations

A and B make a contract in writing that B shall sell A certain cotton, to be paid for on delivery. At the same time, they make an oral agreement that three months’ credit shall be given to A. This could not be shown as between A and B, but it might be shown by C, if it affected his interests.

Leave a comment

error: Content is protected !!