Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 120 in Hindi
- भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64 की उपधारा (2) के अधीन बलात्संग के लिए किसी अभियोजन में, जहां अभियुक्त द्वारा मैथुन किया जाना साबित हो जाता है और प्रश्न यह है कि क्या वह उस स्त्री की, जिसके बारे में यह अभिकथन किया गया है कि उससे बलात्संग किया गया है, सम्मति के बिना किया गया था और ऐसी स्त्री न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में यह कथन करती है कि उसने सम्मति नहीं दी थी, वहां न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि उसने सम्मति नहीं दी थी।
स्पष्टीकरण इस धारा में “मैथुन” से भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 63 में वर्णित कोई कार्य अभिप्रेत होगा ।
Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 120 in English
- In a prosecution for rape under sub-section (2) of section 64 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, where sexual intercourse by the accused is proved and the question is whether it was without the consent of the woman alleged to have been raped and such woman states in her evidence before the Court that she did not consent, the Court shall presume that she did not consent.
Explanation.—In this section, “sexual intercourse” shall mean any of the acts mentioned in section 63 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023.