Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 135 in Hindi
135. कोई भी साक्षी, जो वाद का पक्षकार नहीं है, किसी सम्पत्ति सम्बन्धी अपने हक विलेखों को, या किसी ऐसी दस्तावेज को, जिसके बल पर वह गिरवीदार या बन्धकदार के रूप में कोई सम्पत्ति धारण करता है, या किसी दस्तावेज को, जिसका पेशकरण उसे अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति रखता है, पेश करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसने ऐसे विलेखों के पेशकरण की ईप्सा रखने वाले व्यक्ति के साथ, या ऐसे किसी व्यक्ति के साथ जिससे व्युत्पन्न अधिकार से वह व्यक्ति दावा करता है, उन्हें पेश करने का लिखित करार न कर लिया हो ।
Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 135 in English
- No witness who is not a party to a suit shall be compelled to produce his title-deeds to any property, or any document in virtue of which he holds any property as pledgee or mortgagee or any document the production of which might tend to criminate him, unless he has agreed in writing to produce them with the person seeking the production of such deeds or some person through whom he claims.