Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 154 in Hindi
154. न्यायालय किन्हीं प्रश्नों का या पूछताछों का, जिन्हें वह अशिष्ट या कलंकात्मक समझता है. चाहे ऐसे प्रश्न या जांच न्यायालय के समक्ष प्रश्नों को कुछ प्रभावित करने की प्रवृत्ति रखते हों, निषेध कर सकेगा, जब तक कि वे विवादयक तथ्यों के या उन विषयों के संबंध में न हों, जिनका जात होना यह अवधारित करने के लिए आवश्यक है कि विवाद्वयक तथ्य विद्यमान थे या नहीं।
Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 154 in English
- The Court may forbid any questions or inquiries which it regards as indecent orm scandalous, although such questions or inquiries may have some bearing on the questions before the Court, unless they relate to facts in issue, or to matters necessary to be known in order to determine whether or not the facts in issue existed.