Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 161 in Hindi
161. जब कभी कोई कथन, जो धारा 26 या धारा 27 के अधीन सुसंगत है, साबित कर दिया जाए, तब चाहे उसके खण्डन के लिए या संपुष्टि के लिए या जिसके द्वारा वह किया गया था उस व्यक्ति की विश्वसनीयता को अधिक्षिप्त या पुष्ट करने के लिए वे सभी बातें साबित की जा सकेंगी, जो यदि वह व्यक्ति साक्षी के रूप में बुलाया गया होता और उसने प्रतिपरीक्षा में सुझाई हुई बात की सत्यता का प्रत्याख्यान किया होता, तो साबित की जा सकती ।
Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 161 in English
- Whenever any statement, relevant under section 26 or 27, is proved, all matters may be proved either in order to contradict or to corroborate it, or in order to impeach or confirm the credit of the person by whom it was made, which might have been proved if that person had been called as a witness and had denied upon cross examination the truth of the matter suggested.