Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 163 in Hindi
- कोई साक्षी किसी ऐसे दस्तावेज में, जैसा धारा 162 में वर्णित है, वर्णित तथ्यों का भी, चाहे उसे स्वयं उन तथ्यों का विनिर्दिष्ट स्मरण नहीं हो, परिसाक्ष्य दे सकेगा, यदि उसे यकीन है कि वे तथ्य उस दस्तावेज में ठीक-ठीक अभिलिखित थे ।
दृष्टांत
कोई लेखाकार कारबार के अनुक्रम में नियमित रूप से रखी जाने वाली बहियों में उसके द्वारा अभिलिखित तथ्यों का परिसाक्ष्य दे सकेगा, यदि वह जानता हो कि बहियां ठीक-ठीक रखी गई थीं, यद्यपि वह प्रविष्ट किए गए विशिष्ट संव्यवहारों को भूल गया हो ।
Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 163 in English
- A witness may also testify to facts mentioned in any such document as is mentioned in section 162, although he has no specific recollection of the facts themselves, if he is sure that the facts were correctly recorded in the document.
Illustration.
A book-keeper may testify to facts recorded by him in books regularly kept in the course of business, if he knows that the books were correctly kept, although he has forgotten the particular transactions entered.