भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 | BSA Section 101 in Hindi

Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 101 in Hindi

  1. ऐसी लिपि का, जो पढ़ी न जा सके या सामान्यतः समझी न जाती हो, विदेशी, अप्रचलित, तकनीकी, स्थानिक और क्षेत्रीय शब्द प्रयोगों का, संक्षेपाक्षरों का और विशिष्ट भाव में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकेगा।

दृष्टांत

एक मूर्तिकार, क “मेरी सभी प्रतिमाएं” ख को बेचने का करार करता है। क के पास प्रतिमान और प्रतिमा बनाने के औजार भी हैं। यह दर्शित कराने के लिए कि वह किसे बेचने का अभिप्रायः रखता था साक्ष्य दिया जा सकेगा ।

Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 101 in English

  1. Evidence may be given to show the meaning of illegible or not commonly
    intelligible characters, of foreign, obsolete, technical, local and regional expressions, of abbreviations and of words used in a peculiar sense.
    Illustrations

A, sculptor, agrees to sell to B, “all my mods”. A has both models and modelling tools. Evidence may be given to show which he meant to sell.

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