Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 112 in Hindi
112. जबकि प्रश्न यह है कि क्या कोई व्यक्ति भागीदार, भूस्वामी और अभिधारी, या मालिक और अभिकर्ता है, और यह दर्शित कर दिया गया है कि वे इस रूप में कार्य करते रहे हैं, तब यह साबित करने का भार कि क्रमशः इन सम्बन्धों में वे परस्पर अवस्थित नहीं हैं या अवस्थित होने से परिविरत हो चुके हैं, उस व्यक्ति पर है, जो उसे प्रतिज्ञात करता है।
Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 112 in English
- When the question is whether persons are partners, landlord and tenant, or principal and agent, and it has been shown that they have been acting as such, the burden of proving that they do not stand, or have ceased to stand, to each other in those relationships respectively, is on the person who affirms it.