Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 122 in Hindi
122. स्थावर सम्पति के किसी भी अभिधारी को या ऐसे अभिधारी से व्युत्पन्न अधिकार से दावा करने वाले व्यक्ति को, ऐसी अभिधृति के चालू रहते हुए या उसके पश्चात् किसी भी समय, इसका प्रत्याख्यान न करने दिया जाएगा कि ऐसे अभिधारी के भूस्वामी का ऐसी स्थावर सम्पत्ति पर, उस अभिधृति के आरम्भ पर हक था तथा किसी भी व्यक्ति को, जो किसी स्थावर सम्पत्ति पर उस पर कब्जाधारी व्यक्ति की अनुज्ञप्ति द्वारा आया है, इसका प्रत्याख्यान न करने दिया जाएगा कि ऐसे व्यक्ति को उस समय, जब ऐसी अनुज्ञप्ति दी गई थी, ऐसे कब्जे का हक था ।
Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 122 in English
- No tenant of immovable property, or person claiming through such tenant, shall, during the continuance of the tenancy or any time thereafter, be permitted to deny that the landlord of such tenant had, at the beginning of the tenancy, a title to such immovable property; and no person who came upon any immovable property by the licence of the person in possession thereof shall be permitted to deny that such person had a title to such possession at the time when such licence was given.