Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 125 in Hindi
- ऐसा कोई साक्षी, जो बोलने में असमर्थ है, ऐसी किसी अन्य रीति में, जिसमें वह उसे बोधगम्य बना सकता है जैसे कि लिखकर या संकेत चिह्नों द्वारा, अपना साक्ष्य दे सकेगा; किंतु ऐसा लेखन और संकेत चिह्न खुले न्यायालय में लिखे और किए जाने चाहिए तथा इस प्रकार दिया गया साक्ष्य मौखिक साक्ष्य माना जाएगा:
परंतु यदि साक्षी मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ है तो न्यायालय कथन अभिलिखित करने में किसी द्विभाषिए या विशेष प्रबोधक की सहायता लेगा और ऐसे कथन की वीडियो फिल्म तैयार की जा सकेगी।
Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 125 in English
- A witness who is unable to speak may give his evidence in any other manner in which he can make it intelligible, as by writing or by signs; but such writing must be written and the signs made in open Court and evidence so given shall be deemed to be oral evidence:
Provided that if the witness is unable to communicate verbally, the Court shall take the assistance of an interpreter or a special educator in recording the statement, and such statement shall be videographed.