Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 148 in Hindi
148. किसी साक्षी की उन पूर्वतन कथनों के बारे में, जो उसने लिखित रूप में किए हैं या जो लेखबद्ध किए गए हैं और जो प्रश्नगत बार्ता से सुसंगत हैं, ऐसा लेख उसे दिखाए बिना, या ऐसे लेख साबित हुए बिना, प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी, किन्तु यदि उस लेख द्वारा उसका खण्डन करने का आशय है तो उस लेख को साबित किए जा सकने के पूर्व उसका ध्यान उस लेख के उन भागों की ओर आकर्षित करना होगा जिनका उपयोग उसका खण्डन करने के प्रयोजन से किया जाना है।
Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 148 in English
- A witness may be cross-examined as to previous statements made by him in writing or reduced into writing, and relevant to matters in question, without such writing being shown to him, or being proved; but, if it is intended to contradict him by them writing, his attention must, before the writing can be proved, be called to those parts of it which are to be used for the purpose of contradicting him.