Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 168 in Hindi
- न्यायाधीश सुसंगत तथ्यर्थी का पता चलाने के लिए या उनका सबूत अभिप्राप्त करने के लिए, किसी भी रूप में किसी भी समय किसी भी साक्षी या पक्षकारों से किसी भी तथ्य के बारे में कोई भी प्रश्न, जो वह आवश्यक समझे, पूछ सकेगा, तथा किसी भी दस्तावेज या चीज को पेश करने का आदेश दे सकेगा और न तो पक्षकार और न उनके प्रतिनिधि हकदार होंगे कि वह किसी भी ऐसे प्रश्न या आदेश के प्रति कोई भी आक्षेप करें, न ऐसे किसी भी प्रश्न के प्रत्युत्तर में दिए गए किसी भी उत्तर पर किसी भी साक्षी की न्यायालय की इजाजत के बिना प्रतिपरीक्षा करने के हकदार होंगे:
परन्तु निर्णय, उन तथ्यों पर, जो इस अधिनियम द्वारा सुसंगत घोषित किए गए हैं और जो सम्यक् रूप से साबित किए गए हो, आधारित होना चाहिए:
परन्तु यह और कि न तो यह धारा न्यायाधीश को किसी साक्षी को किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए या किसी ऐसी दस्तावेज को पेश करने को विवश करने के लिए प्राधिकृत करेगी, जिसका उत्तर देने से या जिसे पेश करने से, यदि प्रतिपक्षी द्वारा वह प्रश्न पूछा गया होता था वह दस्तावेज मंगाया गया होता, तो ऐसा साक्षी दोनों धाराओं को सम्मिलित करते हुए धारा 127 से धारा 136, दोनों सहित, के अधीन उत्तर देने या प्रस्तुत करने से इंकार करने का हकदार होता; और न न्यायाधीश कोई ऐसा प्रश्न पूछेगा जिसका पूछना किसी अन्य व्यक्ति के लिए धारा 151 या धारा 152 के अधीन अनुचित होता; और न वह एतस्मिन्पूर्व अपवादित दशाओं के सिवाय किसी भी दस्तावेज के प्राथमिक साक्ष्य का दिया जाना अभिमुक्त करेगा।
Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 168 in English
- The Judge may, in order to discover or obtain proof of relevant facts, ask any question he considers necessary, in any form, at any time, of any witness, or of the parties about any fact; and may order the production of any document or thing; and neither the parties nor their representatives shall be entitled to make any objection to any such question or order, nor, without the leave of the Court, to cross-examine any witness upon any answer given in reply to any such question:
Provided that the judgment must be based upon facts declared by this Adhiniyam to be relevant, and duly proved:
Provided further that this section shall not authorise any Judge to compel any witness to answer any question, or to produce any document which such witness would be entitled to refuse to answer or produce under sections 127 to 136, both inclusive, if the question were asked or the document were called for by the adverse party; nor shall the Judge ask any question which it would be improper for any other person to ask under section 151 or 152; nor shall he dispense with primary evidence of any document, except in the cases hereinbefore excepted.