Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 81 in Hindi
- न्यायालय, ऐसे प्रत्येक इलैक्ट्रानिक अभिलेख का असली होना उपधारित करेगा, जिसका शासकीय राजपत्र होना तात्पर्थित है, या जिसका ऐसा इलैक्ट्रानिक या डिजिटल अभिलेख होना तात्पर्यित है, जिसका किसी व्यक्ति द्वारा रखा जाना किसी विधि द्वारा निर्दिष्ट है, यदि ऐसा इलैक्ट्रानिक या डिजिटल अभिलेख सारतः उस रूप में रखा गया हो, जो विधि द्वारा अपेक्षित है और उचित अभिरक्षा से पेश किया गया हो ।
स्पष्टीकरण – इस धारा और धारा 93 के प्रयोजन के लिए, कोई इलैक्ट्रानिक अभिलेख उचित अभिरक्षा में रखा गया कहा जाता है, यदि वह उस स्थान में रखा है, जिसमें उस व्यक्ति द्वारा उसका ध्यान रखा जाता है, जिसके पास ऐसा दस्तावेज रखा जाना अपेक्षित है; किंतु कोई अभिरक्षा अनुचित नहीं है, यदि इसका वैध उत्पन्न होना साबित होता हो, या किसी मामले विशेष की परिस्थितियां ऐसी है, जो ऐसी उत्पत्ति को प्रायिक बनाती है।
Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 81 in English
- The Court shall presume the genuineness of every electronic or digital record purporting to be the Official Gazette, or purporting to be electronic or digital record directed by any law to be kept by any person, if such electronic or digital record is kept substantially in the form required by law and is produced from proper custody.
Explanation.—For the purposes of this section and section 93 electronic records are said to be in proper custody if they are in the place in which, and looked after by the person with whom such document is required to be kept; but no custody is improper if it is proved to have had a legitimate origin, or the circumstances of the particular case are such as to render that origin probable.