Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 84 in Hindi
84. न्यायालय यह उपधारित करेगा कि प्रत्येक ऐसी दस्तावेज जिसका मुख्तारनामा होना और नोटरी पब्लिक या किसी न्यायालय, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, भारतीय कौंसल या उपकौंसल या केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि के समक्ष निष्पादित और उस द्वारा अधिप्रमाणीकृत होना तात्पर्थित है, ऐसे निष्पादित और अधिप्रमाणीकृत की गई थी।
Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 84 in English
- The Court shall presume that every document purporting to be a power-of-attorney, and to have been executed before, and authenticated by, a Notary Public, or any Court, Judge, Magistrate, Indian Consul or Vice-Consul, or representative of the Central Government, was so executed and authenticated.