Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 86 in Hindi
86. (1) किन्हीं ऐसी कार्यवाहियों में, जिनमें सुरक्षित इलैक्ट्रानिक अभिलेख अंतर्वलित है, जब तक इसके प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, न्यायालय यह उपधारित करेगा कि सुरक्षित इलैक्ट्रानिक अभिलेख किसी ऐसे विनिर्दिष्ट समय से, जिससे सुरक्षित प्रास्थिति संबंधित है, परिवर्तित नहीं किया गया है।
(2) किन्हीं ऐसी कार्यवाहियों में, जिनमें सुरक्षित इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर अन्तर्वलित है, जब तक इसके प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, न्यायालय यह उपधारित करेगा कि,
(क) उपयोगकर्ता द्वारा सुरक्षित इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर इलैक्ट्रानिक अभिलेख को चिह्नित या अनुमोदित करने के आशय से लगाया गया है;
(ख) सुरक्षित इलैक्ट्रानिक अभिलेख या सुरक्षित इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर की दशा में के सिवाय, इस धारा की कोई बात इलैक्ट्रानिक अभिलेख या इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर की अधिप्रमाणिकता और समग्रता से संबंधित किसी उपधारणा का सृजन नहीं करेगी ।
Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 86 in English
- (1) In any proceeding involving a secure electronic record, the Court shall presume unless contrary is proved, that the secure electronic record has not been altered since the specific point of time to which the secure status relates.
(2) In any proceeding, involving secure electronic signature, the Court shall presume unless the contrary is proved that—
(a) the secure electronic signature is affixed by subscriber with the intention of signing or approving the electronic record;
(b) except in the case of a secure electronic record or a secure electronic signature, nothing in this section shall create any presumption, relating to authenticity and integrity of the electronic record or any electronic signature.