भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 98 | BSA Section 98 in Hindi

Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 98 in Hindi

  1. जबकि दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा स्वयं स्पष्ट हो, किंतु विद्यमान तथ्यों के सदंर्भ में अर्थहीन हो, तो यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकेगा कि वह एक विशिष्ट भाव में प्रयुक्त की गई थी।

दृष्टांत

ख को क “मेरा कोलकाता का गृह” विलेख द्वारा बेचता है। क का कोलकाता में कोई गृह नहीं था किन्तु यह प्रतीत होता है कि उसका हावड़ा में एक गृह था जो विलेख के निष्पादन के समय से ख के कब्जे में था। इन तथ्यों को यह दर्शित करने के लिए साबित किया जा सकेगा कि विलेख का सम्बन्ध हावड़ा के गृह से था ।

Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 98 in English

  1. When language used in a document is plain in itself, but is unmeaning in reference to existing facts, evidence may be given to show that it was used in a peculiar sense.
    Illustrations

A sells to B, by deed, “my house in Kolkata”. A had no house in Kolkata, but it appears that he had a house at Howrah, of which B had been in possession since the execution of the deed. These facts may be proved to show that the deed related to the house at Howrah.

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