भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 | BSA Section 134 in Hindi

Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 134 in Hindi

134. कोई भी व्यक्ति किसी गोपनीय संसूचना को, जो उसके और उसके विधि सलाहकार के बीच हुई है, न्यायालय को प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह अपने को साक्षी के तौर पर पेश न कर दे ऐसे पेश करने की दशा में किन्हीं भी ऐसी संसूचनाओं को, जिन्हें उस किसी साक्ष्य को स्पष्ट करने के लिए जानना, जो उसने दिया है, न्यायालय को आवश्यक प्रतीत हो, प्रकट करने के लिए विवश किया जा सकेगा किन्तु किन्हीं भी अन्य संसूचनाओं को नहीं ।

Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 134 in English

  1. No one shall be compelled to disclose to the Court any confidential communication which has taken place between him and his legal adviser, unless he offers himself as a witness, in which case he may be compelled to disclose any such communications as may appear to the Court necessary to be known in order to explain any evidence which he has given, but no others.

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