Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 136 in Hindi
136. कोई भी व्यक्ति, अपने कब्जे में की ऐसे दस्तावेजों या अपने नियंत्रण वाले इलैक्ट्रानिक अभिलेखों को पेश करने के लिए जिनको पेश करने के लिए कोई अन्य व्यक्ति, यदि वे उसके कब्जे या नियंत्रण में होते, पेश करने से इंकार करने का हकदार होता, विवश नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसा अन्तिम वर्णित व्यक्ति उन्हें पेश करने के लिए सहमति नहीं देता।
Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 136 in English
- No one shall be compelled to produce documents in his possession or electronic records under his control, which any other person would be entitled to refuse to produce if they were in his possession or control, unless such last-mentioned person consents to their production.