Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 137 in Hindi
137. कोई साक्षी किसी वाद या किसी सिविल या दाण्डिक कार्यवाही में विवाद्यक विषय से सुसंगत किसी विषय के बारे में किए गए किसी प्रश्न का उत्तर देने से इस आधार पर क्षम्य नहीं होगा कि ऐसे प्रश्न का उत्तर ऐसे साक्षी को अपराध में फंसाएगा या उसकी प्रवृति प्रत्यक्षतः या परोक्षतः अपराध में फंसाने की होगी या वह ऐसे साक्षी को किसी किस्म की शास्ति या समपहरण के लिए उच्छन्न करेगा या इसकी प्रवृत्ति प्रत्यक्षतः या परोक्षतः उच्छन्न करने की होगी:
परन्तु ऐसा कोई भी उत्तर, जिसे देने के लिए कोई साक्षी विवश किया जाएगा उसे गिरफ्तारी या अभियोजन के अध्यधीन नहीं करेगा और न ऐसे उत्तर द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने के लिए अभियोजन में के सिवाय वह उसके विरुद्ध किसी दाण्डिक कार्यवाही में साबित किया जाएगा ।
Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 137 in English
- A witness shall not be excused from answering any question as to any matter relevant to the matter in issue in any suit or in any civil or criminal proceeding, upon the ground that the answer to such question will criminate, or may tend directly or indirectly to criminate, such witness, or that it will expose, or tend directly or indirectly to expose, such witness to a penalty or forfeiture of any kind:
Provided that no such answer, which a witness shall be compelled to give, shall subject him to any arrest or prosecution, or be proved against him in any criminal, proceeding, except a prosecution forgiving false evidence by such answer.