Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 143 in Hindi
- (1) साक्षियों से प्रथमतः मुख्यपरीक्षा होगी, तत्पश्चात् (यदि प्रतिपक्षी ऐसा चाहे तो) प्रतिपरीक्षा होगी, तत्पश्चात् (यदि उसे बुलाने वाला पक्षकार ऐसा चाहे तो) पुनःपरीक्षा होगी ।
(2) मुख्यपरीक्षा और प्रतिपरीक्षा को सुसंगत तथ्यों से सम्बन्धित होगी, किन्तु प्रतिपरीक्षा का उन तथ्यों तक सीमित रहना आवश्यक नहीं है, जिनकी साक्षी ने अपनी मुख्यपरीक्षा में परिसाक्ष्य दिया है।
(3) पुनःपरीक्षा उन बातों के स्पष्टीकरण के प्रति उद्दिष्ट होगी, जो प्रतिपरीक्षा में निर्दिष्ट हुए हों, तथा यदि पुनः परीक्षा में न्यायालय की अनुज्ञा से कोई नई बात प्रविष्ट की गई हो, तो प्रतिपक्षी उस बात के बारे में अतिरिक्त प्रतिपरीक्षा कर सकेगा ।
Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 143 in English
- (1) Witnesses shall be first examined-in-chief, then (if the adverse party so desires) cross-examined, then (if the party calling him so desires) re-examined.
(2) The examination-in-chief and cross-examination must relate to relevant facts, but the cross-examination need not be confined to the facts to which the witness testified on his examination-in-chief.
(3) The re-examination shall be directed to the explanation of matters referred to in cross-examination; and, if new matter is, by permission of the Court, introduced in re-examination, the adverse party may further cross-examine upon that matter.