Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 144 in Hindi
144. किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए समनित व्यक्ति केवल इस तथ्य के कारण कि वह उसे पेश करता है साक्षी नहीं हो जाता तथा यदि और जब तक वह साक्षी के तौर पर बुलाया नहीं जाता, उसकी प्रतिपरीक्षा नहीं की जा सकती ।
Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 144 in English
- A person summoned to produce a document does not become a witness by the mere fact that he produces it, and cannot be cross-examined unless and until he is called as a witness.