Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 146 in Hindi
- (1) कोई प्रश्न, जो उस उत्तर को सुझाता है, जिसे पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है या पाने की आशा करता है, सूचक प्रश्न कहा जाता है।
(2) सूचक प्रश्न मुख्यपरीक्षा में या पुनःपरीक्षा में, यदि विरोधी पक्षकार द्वारा आक्षेप किया जाता है, न्यायालय की अनुज्ञा के बिना नहीं पूछे जाने चाहिएं ।
(3) न्यायालय उन बातों के बारे में, जो पुनःस्थापना के रूप में या निर्विवाद है या जो उसकी राय में पहले से ही पर्याप्त रूप से साबित हो चुकी हैं, सूचक प्रश्नों के लिए अनुज्ञा देगा ।
(4) सूचक प्रश्न प्रतिपरीक्षा में पूछे जा सकेंगे ।
Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 146 in English
- (1) Any question suggesting the answer which the person putting it wishes or expects to receive, is called a leading question.
(2) Leading questions must not, if objected to by the adverse party, be asked in an examination-in-chief, or in a re-examination, except with the permission of the Court.
(3) The Court shall permit leading questions as to matters which are introductory or undisputed, or which have, in its opinion, been already sufficiently proved.
(4) Leading questions may be asked in cross-examination.