Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 157 in Hindi
- (1) न्यायालय उस व्यक्ति को, जो साक्षी को बुलाता है, उस साक्षी से कोई ऐसे प्रश्न करने की अपने विवेकानुसार अनुज्ञा दे सकेगा, जो प्रतिपक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा में किए जा सकते हैं।
(2) इस धारा की कोई बात, उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार अनुज्ञात किए गए व्यक्ति को ऐसे साक्षी के किसी भाग का अवलंब लेने के हक से वंचित नहीं करेगी ।
Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 157 in English
- (1) The Court may, in its discretion, permit the person who calls a witness to put any question to him which might be put in cross-examination by the adverse party.
(2) Nothing in this section shall disentitle the person so permitted under sub-section (1), to rely on any part of the evidence of such witness.