Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 29 in Hindi
29. किसी लोक या अन्य राजकीय पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख या इलैक्ट्रानिक अभिलेख में की गई प्रविष्टि, जो किसी विवाद्यक या सुसंगत तथ्य का कथन करती है और किसी लोक सेवक द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में या उस देश की, जिसमें ऐसी पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख या इलैक्ट्रानिक अभिलेख रखा जाता है, विधि द्वारा विशेष रूप से व्यादिष्ट कर्तव्य के पालन में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई है, स्वयं सुसंगत तथ्य है।
Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 29 in English
- An entry in any public or other official book, register or record or an electronic record, stating a fact in issue or relevant fact, and made by a public servant in the discharge of his official duty, or by any other person in performance of a duty specially enjoined by the law of the country in which such book, register or record or an electronic record, is kept, is itself a relevant fact.