Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 34 in Hindi
34. किसी ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री का अस्तित्व, जो किसी न्यायालय को किसी वाद के संज्ञान से या कोई विचारण करने से विधि द्वारा निवारित करता है, सुसंगत तथ्य है जब कि प्रश्न यह हो कि क्या ऐसे न्यायालय को ऐसे वाद का संजान या ऐसा विचारण करना चाहिए ।
Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 34 in English
- The existence of any judgment, order or decree which by law prevents any Court from taking cognizance of a suit or holding a trial, is a relevant fact when the question is whether such Court ought to take cognizance of such suit or to hold such trial.