Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 48 in Hindi
48. भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67, धारा 68, धारा 69, धारा 70, धारा 71, धारा 74, धारा 75, धारा 76, धारा 77 या धारा 78 के अधीन किसी अपराध के लिए या किसी ऐसे अपराध के किए जाने का प्रयत्न करने के लिए, किसी अभियोजन में जहां सम्मति का प्रश्न विवाद्य है वहां पीड़ित के शील या ऐसे व्यक्ति का किसी व्यक्ति के साथ पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य ऐसी सम्मति या सम्मति की गुणता के मुद्दे पर सुसंगत नहीं होगा ।
Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 48 in English
- In a prosecution for an offence under section 64, section 65, section 66, section 67, section 68, section 69, section 70, section 71, section 74, section 75, section 76, section 77 or section 78 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 or for attempt to commit any such offence, where the question of consent is in issue, evidence of the character of the victim or of such person’s previous sexual experience with any person shall not be relevant on the issue of such consent or the quality of consent.