Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 63 in Hindi
- (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख में अंतर्विष्ट किसी सूचना को भी, जो कंप्यूटर या किसी संचार-युक्ति या अन्यथा द्वारा भंडारित, अभिलिखित या किसी इलैक्ट्रानिकी प्ररूप द्वारा उत्पादित और किसी कागज पर मुद्रित, प्रकाशीय या चुंबकीय मीडिया या अर्ध-चालक मेमोरी में भंडारित, अभिलिखित या नकल की गई हो (जिसे इसमें इसके पश्चात् कंप्यूटर निर्गम कहा गया है), तब एक दस्तावेज समझा जाएगा, यदि प्रश्नगत सूचना और कंप्यूटर के संबंध में, इस धारा में उल्लिखित शर्तें पूरी कर दी जाती हैं और वह मूल की किसी अंतर्वस्तु या उसमें कथित किसी तथ्य के साक्ष्य के रूप में, जिसका प्रत्यक्ष साक्ष्य ग्राह्य होता, अतिरिक्त सबूत या मूल को पेश किए बिना ही किन्हीं कार्यवाहियों में ग्राह्य होगा ।
(2) कंप्यूटर निर्गम की बाबत उपधारा अर्थात् :-
(1) में वर्णित शर्तें निम्नलिखित होंगी,
(क) सूचना से युक्त कंप्यूटर निर्गम, कंप्यूटर या संसूचना युक्ति द्वारा उस अवधि के दौरान उत्पादित किया गया था जिसमें उस व्यक्ति द्वारा, जिसका कंप्यूटर के उपयोग पर विधिपूर्ण नियंत्रण था, उस अवधि में नियमित रूप से किए गए किसी क्रियाकलाप के प्रयोजन के लिए सृजन, सूचना भंडारित करने या प्रसंस्करण करने के लिए नियमित रूप से कंप्यूटर या संसूचना युक्ति का उपयोग किया गया था;
(ख) उक्त अवधि के दौरान, इलैक्ट्रानिक अभिलेख में अन्तर्विष्ट किस्म की सूचना या उस किस्म की जिससे इस प्रकार अन्तर्विष्ट सूचना व्युत्पन्न की जाती है, उक्त क्रियाकलापों के सामान्य अनुक्रम में कंप्यूटर में नियमित रूप से भरी गई थी :
(ग) उक्त अवधि के महत्वपूर्ण भाग में आद्योपांत, कंप्यूटर या संचार-युक्ति समुचित रूप से कार्य कर रही थी या यदि नहीं तो, उस अवधि के उस भाग की बाबत, जिसमें कंप्यूटर समुचित रूप से कार्य नहीं कर रहा था या वह उस अवधि में प्रचालन में नहीं था, ऐसी अवधि नहीं थी जिससे इलैक्ट्रानिक अभिलेख या उसकी अंतर्वस्तु की शुद्धता प्रभावित होती हो; और
(घ) इलैक्ट्रानिक अभिलेख में अन्तर्विष्ट सूचना ऐसी सूचना से पुनः उत्पादित या व्युत्पन्न की जाती है, जिसे उक्त क्रियाकलापों के सामान्य अनुक्रम में कंप्यूटर में भरा गया था ।
(3) जहां किसी अवधि में, उपधारा (2) के खंड (क) में यथा उल्लिखित, उस अवधि के दौरान नियमित रूप से किए गए किन्हीं क्रियाकलापों के प्रयोजनों के लिए सूचना के सृजन, भंडारण या प्रसंस्करण का कार्य नियमित रूप से एक या अधिक कंप्यूटरों या संचार-युक्ति द्वारा नियमित रूप से निष्पादित किया गया था, चाहे यह-
(क) एकल ढंग में; या
(ख) किसी कंप्यूटर प्रणाली पर या
(ग) किसी कंप्यूटर नेटवर्क पर या
(घ) सूचना को समर्थ बनाने, सूचना का सृजन या उपलब्ध कराने वाले, प्रक्रमण और भंडारण करने वाले कंप्यूटर साधन पर और
(ङ) किसी मध्यवर्ती द्वारा,उस अवधि के दौरान उस प्रयोजन के लिए उपयोग किए गए सभी कंप्यूटरों या संचार- युक्तियों को इस धारा के प्रयोजनों के लिए एक कंप्यूटर या संचार-युक्ति समझा जाएगा; और इस धारा में किसी कंप्यूटर या संचार-युक्ति के प्रति निर्देशों का तद्नुसार अर्थान्वयन किया जाएगा ।
(4) किन्हीं कार्यवाहियों में, जहां इस धारा के आधार पर साक्ष्य में विवरण दिया जाना वांछित है, निम्नलिखित बातों में से किसी बात को पूरा करते हुए प्रमाणपत्र को प्रत्येक बार इलैक्ट्रानिकी अभिलेख के साथ वहां प्रस्तुत किया जाएगा जहां इसे स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया है, अर्थात् :-
(क) विवरण से युक्त इलैक्ट्रानिक अभिलेख की पहचान करना और उस रीति का वर्णन करना जिससे इसका उत्पादन किया गया था;
(ख) उस इलैक्ट्रानिक अभिलेख के उत्पादन में अन्तर्वलित किसी युक्ति को ऐसी विशिष्टियां देना, जो यह दर्शित करने के प्रयोजन के लिए समुचित हों कि इलैक्ट्रानिक अभिलेख का कंप्यूटर या उपधारा (3) के खंड (क) से खंड (ङ) में निर्दिष्ट किसी संचार-युक्ति द्वारा उत्पादन किया गया था;
(ग) ऐसे विषर्यों में से किसी पर कार्रवाई करना, जिससे उपधारा (2) में उल्लिखित शर्तें संबंधित हैं, और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के लिए तात्पर्यित होना, जो कंप्यूटर या संचार-युक्ति या सुसंगत क्रियाकलाप के प्रबंध (जो भी समुचित हों) का भारसाधक हो और कोई विशेषज्ञ हो, अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रमाणपत्र में कथित किसी विषय का साक्ष्य होगा और इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए किसी ऐसे विषय के लिए यह कथन पर्याप्त होगा कि यह कथन करने वाले व्यक्ति के सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर कहा गया है।
(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-
(क) सूचना किसी कंप्यूटर या संचार-युक्ति को प्रदाय की गई समझी जाएगी यदि यह किसी समुचित रूप में प्रदाय की गई है, चाहे इस प्रकार किया गया प्रदाय सीधे (मानव मध्यक्षेप सहित या रहित) या किसी समुचित उपस्कर के माध्यम द्वारा किया गया हो;
(ख) कंप्यूटर उत्पाद को कंप्यूटर या संचार-युक्ति द्वारा उत्पादित समझा जाएगा, चाहे यह इसके द्वारा सीधे उत्पादित हो (मानव मध्यक्षेप सहित या रहित) या उपधारा (3) के खंड (क) से खंड (ङ) में यथानिर्दिष्ट किसी समुचित उपस्कर या अन्य इलैक्ट्रानिक साधन के माध्यम से हो ।
Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 63 in English
- (1) Notwithstanding anything contained in this Adhiniyam, any information contained in an electronic record which is printed on paper, stored, recorded or copied in optical or magnetic media or semiconductor memory which is produced by a computer or any communication device or otherwise stored, recorded or copied in any electronic form (hereinafter referred to as the computer output) shall be deemed to be also a document, if the conditions mentioned in this section are satisfied in relation to the information and computer in question and shall be admissible in any proceedings, without further proof or production of the original, as evidence or any contents of the original or of any fact stated therein of which direct evidence would be admissible.
(2) The conditions referred to in sub-section (1) in respect of a computer output shall be the following, namely:—
(a) the computer output containing the information was produced by the computer or communication device during the period over which the computer or communication device was used regularly to create, store or process informationm for the purposes of any activity regularly carried on over that period by the person having lawful control over the use of the computer or communication device;
(b) during the said period, information of the kind contained in the electronic record or of the kind from which the information so contained is derived was regularly fed into the computer or communication device in the ordinary course of the said activities;
(c) throughout the material part of the said period, the computer or communication device was operating properly or, if not, then in respect of any period in which it was not operating properly or was out of operation during that part of the period, was not such as to affect the electronic record or the accuracy of its contents; and
(d) the information contained in the electronic record reproduces or is derived from such information fed into the computer or communication device in the ordinary course of the said activities.
(3) Where over any period, the function of creating, storing or processing information for the purposes of any activity regularly carried on over that period as mentioned in clause (a) of sub-section (2) was regularly performed by means of one or more computers or communication device, whether—
(a) in standalone mode; or
(b) on a computer system; or
(c) on a computer network; or
(d) on a computer resource enabling information creation or providing information processing and storage; or
(e) through an intermediary, all the computers or communication devices used for that purpose during that period shall be treated for the purposes of this section as constituting a single computer or communication device; and references in this section to a computer or communication device shall be construed accordingly.
(4) In any proceeding where it is desired to give a statement in evidence by virtue of
this section, a certificate doing any of the following things shall be submitted along with the electronic record at each instance where it is being submitted for admission, namely:
(a) identifying the electronic record containing the statement and describing the manner in which it was produced;
(b) giving such particulars of any device involved in the production of that electronic record as may be appropriate for the purpose of showing that the electronic record was produced by a computer or a communication device referred to in clauses (a) to (e) of sub-section (3);
(c) dealing with any of the matters to which the conditions mentioned in sub-section (2) relate, and purporting to be signed by a person in charge of the computer or communication device or the management of the relevant activities (whichever is appropriate) and an expert shall be evidence of any matter stated in the certificate; and for the purposes of this sub-section it shall be sufficient for a matter to be stated to the best of the knowledge and belief of the person stating it in the certificate specified in the Schedule.
5) For the purposes of this section,—
(a) information shall be taken to be supplied to a computer or communication device if it is supplied thereto in any appropriate form and whether it is so supplied directly or (with or without human intervention) by means of any appropriate equipment;
(b) a computer output shall be taken to have been produced by a computer or communication device whether it was produced by it directly or (with or without human intervention) by means of any appropriate equipment or by other electronic means as referred to in clauses (a) to (e) of sub-section (3)