Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 77 in Hindi
- निम्नलिखित लोक दस्तावेज, निम्नलिखित रूप से साबित किए जा सकेंगे,
(क) केन्द्रीय सरकार के किसी मंत्रालय और विभाग के, या किसी राज्य सरकार के, या किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के किसी विभाग के अधिनियम, आदेश या अधिसूचनाएं,
(1) उन विभार्गों के अभिलेखों द्वारा, जो क्रमशः उन विभागों के मुख्य पदाधिकारियों द्वारा प्रमाणित हैं; या
(ii) किसी दस्तावेज द्वारा, जिसका ऐसी किसी सरकार के आदेश द्वारा मुद्रित होना तात्पर्थित है;
(ख) संसद् या किसी राज्य विधान मंडल की कार्यवाहियां, क्रमशः इन निकार्यों के जर्नलों द्वारा या प्रकाशित अधिनियमों या संक्षिप्तियों द्वारा, या सम्पृक्त सरकार के आदेश द्वारा मुद्रित होना तात्पर्यिंत होने वाली प्रतियों द्वारा ;
(ग) भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक या उपराज्यपाल द्वारा निकाली गई उद्घोषणाएं, आदेश या विनियम, राजपत्र में अंतर्विष्ट प्रतियों या उद्धरणों द्वारा :
(घ) किसी विदेश की कार्यपालिका के कार्य या विधान मंडल की कार्यवाहियां, उनके प्राधिकार से प्रकाशित, या उस देश में सामान्यतः इस रूप में गृहीत, जर्नलों द्वारा, या उस देश या प्रभु की मुद्रा के अधीन प्रमाणित प्रति द्वारा, या किसी केन्द्रीय अधिनियम में उनकी मान्यता द्वारा:
(ङ) किसी राज्य के नगरपालिका या स्थानीय निकाय की कार्यवाहियां, ऐसी
कार्यवाहियों की ऐसी प्रति द्वारा, जो उनके विधिक पालक द्वारा प्रमाणित है, या ऐसे निकाय के प्राधिकार से प्रकाशित हुई तात्पर्थित होने वाली किसी मुद्रित पुस्तक द्वारा:
(च) किसी विदेश की किसी अन्य प्रकार की लोक दस्तावेज, मूल द्वारा या उसके विधिक पालक द्वारा प्रमाणित किसी प्रति द्वारा, जिस प्रति के साथ किसी नोटरी पब्लिक की, या भारतीय कौसल या राजनयिक अभिकर्ता की मुद्रा के अधीन यह प्रमाणपत्र है कि वह प्रति मूल की विधिक अभिरक्षा रखने वाले अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित है, तथा उस दस्तावेज की प्रकृति उस विदेश की विधि के अनुसार साबित किए जाने के द्वारा दस्तावेजों के बारे में उपधारणाएं
Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 77 in English
- The following public documents may be proved as follows:—
(a) Acts, orders or notifications of the Central Government in any of its Ministries and Departments or of any State Government or any Department of any State Government or Union territory Administration—
(i) by the records of the Departments, certified by the head of those Departments respectively; or
(ii) by any document purporting to be printed by order of any such Government;
(b) the proceedings of Parliament or a State Legislature, by the journals of those bodies respectively, or by published Acts or abstracts, or by copies purporting to be printed by order of the Government concerned;
(c) proclamations, orders or Regulations issued by the President of India or the Governor of a State or the Administrator or Lieutenant Governor of a Union territory, by copies or extracts contained in the Official Gazette;
(d) the Acts of the Executive or the proceedings of the Legislature of a foreign country, by journals published by their authority, or commonly received in that country as such, or by a copy certified under the seal of the country or sovereign, or by a recognition thereof in any Central Act;
(e) the proceedings of a municipal or local body in a State, by a copy of such proceedings, certified by the legal keeper thereof, or by a printed book purporting to be published by the authority of such body;
(f) public documents of any other class in a foreign country, by the original or by a copy certified by the legal keeper thereof, with a certificate under the seal of a Notary Public, or of an Indian Consul or diplomatic agent, that the copy is duly certified by the officer having the legal custody of the original, and upon proof of the character of the document according to the law of the foreign country