Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 1 in Hindi
1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय साक्ष्य (दूसरा) अधिनियम, 2023 है।
(2) यह किसी न्यायालय में या उसके समक्ष सभी न्यायिक कार्यवाहियों, जिसके अंतर्गत सेना न्यायालय सम्मिलित है, को लागू होता है, किंतु न तो किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष पेश किए शपथ-पत्रों को, न ही किसी मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाहियों को लागू होता है ।
(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।
Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 1 in English
- (1) This Act may be called the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023.
(2) It applies to all judicial proceedings in or before any Court, including Courts-martial, but not to affidavits presented to any Court or officer, nor to proceedings before an arbitrator.
(3) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.