Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 31 in Hindi
31. जब कि न्यायालय को किसी लोक प्रकृति के तथ्य के अस्तित्व के बारे में राय बनानी है तब किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम में या संबंधित शासकीय राजपत्र में प्रकाशित केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा की गई अधिसूचना में तात्पर्थित होने वाले किसी मुद्रित पत्र या इलैक्ट्रानिक या डिजिटल प्ररूप में अन्तर्विष्ट परिवर्णन में किया गया, उसका कोई कथन सुसंगत तथ्य है।
Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 31 in English
- When the Court has to form an opinion as to the existence of any fact of a public nature, any statement of it, made in a recital contained in any Central Act or State Act or in a Central Government or State Government notification appearing in the respective Official Gazette or in any printed paper or in electronic or digital form purporting to be such Gazette, is a relevant fact.