Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 32 in Hindi
32. जब कि न्यायालय को किसी देश की विधि के बारे में राय बनानी है, तब ऐसी विधि का कोई भी कथन, जो ऐसी किसी पुस्तक में अन्तर्विष्ट है जो ऐसे देश की सरकार के प्राधिकार के अधीन मुद्रित या प्रकाशित है, जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक या डिजिटल प्ररूप भी है और ऐसी किसी विधि को अन्तर्विष्ट करने वाली तात्पर्यत है, और ऐसे देश के न्यायालयों के किसी विनिर्णय की कोई रिपोर्ट, जो ऐसी व्यवस्थाओं की रिपोर्ट से तात्पर्यित होने वाली किसी पुस्तक, जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक या डिजिटल प्ररूप भी है, में अन्तर्विष्ट है, सुसंगत है ।
Bharatiya Sakshya Act, 2023 Section 32 in English
- When the Court has to form an opinion as to a law of any country, any statement of such law contained in a book purporting to be printed or published including in electronic or digital form under the authority of the Government of such country and to contain any such law, and any report of a ruling of the Courts of such country contained in a book including in electronic or digital form purporting to be a report of such rulings, is relevant.